
नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी किए
सोनिया और राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर हैं और ईडी ने उनके लिए पीएमएलए के तहत सजा की मांग की है।
RMN News Report
दिल्ली कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को औपचारिक नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के बाद हुई है, जिसने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ 9 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की थी।
कोर्ट में अगली सुनवाई 8 मई को तय की गई है। सोनिया और राहुल गांधी चार्जशीट में क्रमशः आरोपी नंबर एक और दो हैं। मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों पर कथित रूप से कब्जा करने की “आपराधिक साजिश” से जुड़ा है, जहां यंग इंडियन को एजेएल के 99% शेयर कथित तौर पर ₹50 लाख में हस्तांतरित किए गए।
ईडी का आरोप है कि इस तरह यंग इंडियन ने एजेएल और उसकी संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल किया और ₹988 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ईडी ने मामले में ₹750 करोड़ की एजेएल संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। सोनिया और राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर हैं और ईडी ने उनके लिए पीएमएलए के तहत सजा की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने इन कार्रवाइयों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।
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